कलेक्टर तिवारी ने आदतन अपराधी को 5 माह तक पुलिस थाना में उपस्थित होने के दिए निर्देश
कटनी - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने ग्राम टेढ़ी थाना माधवनगर निवासी फूलमति उर्फ फूला लुनिया पति राकेश लुनिया उम्र 48 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 5 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 15 तारीख को पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
फूलमती एक आदतन अपराधी है और वर्ष 2016 से ही माधवनगर थाना क्षेत्र में लगातार अपराध करते चली आ रही है। इसके विरूद्ध अब तक कुल 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें आमजन के साथ गाली-गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब का विक्रय करना तथा अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर बलवा जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा फूलमती के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
फूलमती उर्फ फूला लुनिया द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 5 माह तक पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।।
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