कलेक्टर तिवारी ने आदतन अपराधी के विरुद्ध की जिला बदर की कार्रवाई
5 माह के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित
कटनी - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष तिवारी ने आदतन अपराधी अली उर्फ साहिल खान (पिता अब्दुल खान, उम्र 23 वर्ष), निवासी पटेल मोहल्ला, निवार पहाड़ी, थाना माधवनगर के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे आगामी 5 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। साहिल वर्ष 2022 से थाना माधवनगर क्षेत्र में निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध अब तक 5 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिनमें मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, घर में घुसकर चोरी, अवैध शस्त्र रखने तथा अवैध वसूली जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
संबंधित प्रकरणों में विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। पुलिस द्वारा साहिल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गईं, किन्तु उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ।
आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने एवं क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी साहिल खान को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 5 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
संपादक -: अजय उपाध्याय दैनिक समाचार न्यूज
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