क्रूरता पूर्वक एवं बिना परमिट 354 पशुओं का परिवहन करते 7 आरोपी गिरफ्तार, 12 चक्का ट्रक जप्त
कटनी । पुलिस अधीक्षक जिला कटनी अभिनय विश्वकर्मा (भा.पु.से.) द्वारा जिले में अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा जिले में पशुओं के अवैध एवं क्रूरता पूर्वक परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक शिवा पाठक के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी माधव नगर शैलेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में चौकी प्रभारी निवार सउनि. अंजनी कुमार मिश्र द्वारा हमराही स्टाफ के साथ मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण - मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 12 चक्का टाटा ट्रक क्रमांक MP17HH3130 में भेड़ एवं बकरी-बकरों को बिना वैध परमिट के अत्यधिक संख्या में एवं क्रूरता पूर्वक भरकर कटनी से जबलपुर की ओर परिवहन किया जा रहा है।
सूचना पर चौकी निवार पुलिस द्वारा कटनी-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 पर पंछी ढाबा के सामने, लखापतेरी में उक्त वाहन को रोककर चेकिंग की गई। वाहन की तलाशी एवं पशुओं की गिनती करने पर कुल 354 पशु पाए गए, जिनमें 310 जीवित भेड़, 4 मृत भेड़ एवं 40 बकरी/बकरे शामिल हैं।
पशुओं को वाहन में दो पार्टिशन बनाकर अत्यधिक संख्या में एवं क्रूरता पूर्वक भरा गया था। जांच के दौरान पशुओं के परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं वैध परमिट भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
वाहन चालक एवं वाहन में सवार कुल 07 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया
1.जितेन्द्र कुमार वर्मा, पिता कामता प्रसाद वर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी कटरा, थाना गढ़, जिला रीवा
2.मोहम्मद मुस्तफा उर्फ बबलू, पिता शेख साकिर, उम्र 47 वर्ष, निवासी सिहावल, थाना अमिलिहा, जिला सीधी
3.संतलाल गोंड, पिता चैतू सिंह गोंड, उम्र 40 वर्ष, निवासी बगदरा
4.रनबहादुर सिंह, पिता राम प्रताप सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी बगदरा
5.बब्बन सिंह, पिता बलजीत सिंह, उम्र 43 वर्ष, निवासी बगदरा
6.गुरुदेव सिंह, पिता देवराज सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी बगदरा
7.अशोक शुक्ला, पिता जवाहर लाल शुक्ला, उम्र 35 वर्ष, निवासी गंगतिरा, थाना गढ़, जिला रीवा
पुलिस द्वारा 12 चक्का टाटा ट्रक एवं 354 पशुओं को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(क), 11(ए)(ई) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192(ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका - चौकी प्रभारी निवार सउनि. अंजनी कुमार मिश्र के नेतृत्व में हमराही स्टाफ सउनि. कमलेश प्रसाद शुक्ला, प्र.आर. गौरव सेन एवं प्र.आर. संतोष प्रजापति द्वारा की गई।।
संपादक -: अजय उपाध्याय दैनिक समाचार न्यूज
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